लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के 22 हजार कोरोना पीड़ित परिवारों के परिजनों को 50 हजार रुपये का मुआवजा देने वाली है। पंचातीराज और ग्राम विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए सभी जिलों के डीएम और मंडलायुक्तों को कोरोना मृतकों के परिजनों को 50 हजार रुपये मुआवजा राशि उपलब्ध कराने के लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं।
कोरोना से मरने वालों के परिवारों को राज्य आपदा मोचक निधि से 50 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी है। जिसमें यह लिखा होना चाहिए कि व्यक्ति की मौत कोरोना की वजह से हुई है। कोरोना से हुई मौत को प्रमाणित करने के लिए एक्सपर्ट्स की एक कमेटी गठित की जाएगी।
कमेटी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 3 सितंबर 2021 को जारी निर्देश के मुताबिक गठित की जाएगी। मृतकों के परिवारों को मुआवजा राशि पाने के लिए डीएम को सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स की कॉपी देनी होगी। डीएम द्वारा मुआवजा राशि के लिए आवेदन प्राप्ति सेल का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही दूसरे जरूरी स्टाफ की भी तैनाती की जाएगी। इस सेल में मौजूद अधिकारी आवेदन की पूरी जानकारी लिखकर आवेदक को प्राप्ति रसीद देंगे।
बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि कोरोना मृतकों के परिजनों को 50 हजार की राहत राशि देने के लिए तुरंत इंतजाम किए जाएं। इस संबंध में जिलाधिकारियों को पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही शासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द ही इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
यह भी पढ़ें…