Gyanvapi Case Update: ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद में वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट आज बुधवार को फैसला सुनाएंगे। वही ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील एडवोकेट सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा, “हमने याचिका दाखिल की थी कि व्यासजी के तहखाने के लिए एक ज़िलाधिकारी को रिसीवर बनाया जाए जिससे कोई कब्ज़ा या तोड़फोड़ न हो।
1993 से पहले जो धार्मिक क्रियाएं होती थी उन्हें फिर से बहाल हों…17 दिसंबर को ज़िलाधिकारी को रिसीवर बना दिया गया लेकिन पूजा शुरू नहीं की गई…कल मुस्लिम पक्ष की आपत्ति यही रही है कि यहां पूजा पाठ न होने दिया जाए…हमने कल सभी साक्ष्य अदालत के समक्ष रख दिए थे। आज इस संबंध में फैसला आएगा कि पूजा पाठ कराया जाए या नहीं…”
क्या है मुस्लिम पक्ष का तर्क?
ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ के अधिकार की मांग वाली याचिका पर अंजुमन इंतेजामिया ने आपत्ति जताई है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में मुमताज अहमद, एखलाक अहमद ने कहा कि व्यासजी का तहखाना मस्जिद का पार्ट है। पूजा पाठ की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह वाद विशेष पूजा अधिनियम से बाधित है। लिहाजा चलने योग्य नहीं है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, इसलिए पूजा पाठ की अनुमति न दी जाए।
यह भी पढ़ें…