Gyanvapi Case पर कोर्ट का बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष को मिला ये अधिकार

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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद में कोर्ट ने ह‍िंदू पक्ष में आज बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ह‍िंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाना में पूजा-पाठ करने का अधि‍कार दे द‍िया है।

हिंदू पक्ष को मिला ये अधिकार

ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “हिंदू पक्ष को ‘व्यास का तहखाना’ में पूजा करने की इजाजत दी गई है। जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर व्यवस्था करनी होगी।” उन्‍होंने कहा क‍ि पूजा सात दिनों के भीतर शुरू होगी। सभी को पूजा करने का अधिकार होगा।

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