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Allahabad High Court: इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा परिणाम पर लगी रोक
Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही विश्वविद्यालय से याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी।
अंबुज कुमार मिश्र व अन्य की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याची के अधिवक्ता राजीव शुक्ला का कहना था बिना किसी सूचना के परीक्षा का पैटर्न बदलकरी वस्तुनिष्ठ से सब्जेक्टिव कर दिया जबकि विज्ञापन में साफ कहा गया था कि एग्जाम का पैटर्न ऑब्जेक्टिव होगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा का पैटर्न बदले जाने की सूचना Exam से महज सात दिन पहले ही दी गई थी। तैयारी के लिए सात दिन का समय उचित नहीं है।
यूनिवर्सिटी से मांगा गया जवाब
राजीव शुक्ला का कहना था कि बिना किसी नियम-कानून के यूनिवर्सिटी को विज्ञापन के बाद एग्जाम का पैर्टन बदलने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने मुद्दे को विचारणीय माना और विश्वविद्यालय को 2 जनवरी तक याची को जवाबी हलफनामा देने तथा उसका जवाब देने का समय देते हुए 10 जनवरी को सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई।
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