नए संसद भवन के विवाद पर दायर याचिका खारिज, कोर्ट ने कही यह बात

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पीएम मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इस पर कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी नेताओं का मानना है कि पीएम की बजाय राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए। वही इस संसद भवन के उद्घाटन को लेकर जारी विवाद से संबंधित जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है।

आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं कि यह याचिका क्यों दाखिल हुई। ऐसी याचिकाओं को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। वही आगे कोर्ट ने पूछा कि इस याचिका से किसका हित होगा? इस पर याचिकाकर्ता के पास कोई सटीक जवाब नहीं था।

याचिका में शीर्ष अदालत से नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने का निर्देश लोकसभा सचिवालय को देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया कि लोकसभा सचिवालय का बयान और लोकसभा के महासचिव का उद्घाटन समारोह के लिए जारी निमंत्रण भारतीय संविधान का उल्लंघन है।

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