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दिल्ली-एनसीआर में स्कूल, कॉलेज अगले आदेश तक रहेंगे बंद

नई दिल्ली वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने मंगलवार देर रात निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे, केवल क्लॉस के ऑनलाइन मोड की अनुमति होगी।

अपने आदेश में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने यह भी कहा कि दिल्ली-एनसीआर में 21 नवंबर तक किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर प्रदूषण के चलते रोक लगी रहेगी। हालांकि रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, बस टर्मिनल और रक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन पर लगी इस रोक से बाहर रहेंगे और धूल को नियंत्रित करने के मानदंडों के साथ चलते रहेंगे।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने अपने आदेश में धूल को रोकने के लिए पानी का छिड़काव करने एन्टी स्मोग गन को भी तैनात करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दिल्ली के 300 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद 11 में सिर्फ 5 कोयले से बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स को काम करने की अनुमति दी है। बाकी के पावर प्लांट्स 30 नवंबर तक प्रदूषण के चलते बन्द रहेंगे।

आयोग ने कहा, ‘‘एनसीआर में अब भी गैरस्वीकृत ईंधन का उपयोग करने वाले सभी उद्योगों को संबंधित सरकारें तत्काल प्रभाव से बंद करेंगी… एनसीआर के राज्य और जीएनसीटीडी आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर डीजी सेट के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध रहेंगे।’’

एनसीआर में अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि क्रमशः 10 साल और 15 साल से पुराने डीजल और पेट्रोल वाहन सड़क पर चलते नहीं पाए जाएं। दिल्ली सरकार को जल्द से जल्द पर्याप्त संख्या में सीएनजी बसों को खरीदने और उन्हें सड़कों पर उतारने का निर्देश दिया गया है।

दिल्ली और एनसीआर राज्यों के मुख्य सचिवों को नियमित आधार पर निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने और सोमवार को आयोग के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली सरकार ने सोमवार से एक हफ्ते के लिए स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रत्यक्ष कक्षाएं बंद करने का आदेश दिया था। आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालयों, एजेंसियों और स्वायत्त निकायों को घर से काम करने के लिए कहा गया है।

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