नई दिल्ली : कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में येलो अलर्ट लागू करते हुए नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है। इससे पहले सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना वायरस के हालात पर एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। गौरतलब है कि देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अभी तक 653 मामले मिल चुके हैं, जिनमें से 165 केस अकेले दिल्ली में सामने आए हैं। येलो अलर्ट लागू होने के बाद दिल्ली में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, इसे लेकर केजरीवाल सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है।
दिल्ली में अब क्या-क्या बंद रहेगा
- रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा
- स्कूल और कांलेज बंद रहेंगे
- सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हाल तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे
- स्पा, जिम और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे
- सांस्कृतिक और खेल एक्टिविटी पर पूरी तरह से पाबंदी
क्या खुला रहेगा
- दुकानें और मॉल सुबह 10 से रात 8 बजे तक ऑड-इवन के आधार पर खुलेंगे
- मेट्रो और बसों में 50 फीसदी क्षमता पर चलेंगी और बस में खड़े रहने की इजाजत नहीं होगी
- शादी समारोह और अंतिम संस्कार में 20 लोगो को ही इजाजत
- साप्ताहिक बाजार एक जोन में केवल एक खुलेगा, जिसमें 50 फीसदी दुकानदारों को ही इजाजत होगी
- धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री पर पाबंदी रहेगी
- सैलून खुल सकेंगे
- बार 50 फीसदी क्षमता के साथ दोपहर 12 से रात 10 बजे तक ही खुलेंगे
- रेस्टोरेंट 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह आठ बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे
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