ब्रिटेन हाईकोर्ट ने किंग शेख मोहम्मद को तलाक के लिए लगभग 5500 करोड़ रुपये राजकुमारी हया को देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि किंग को यह रकम डिवोर्स सेटलमेंट और बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए देनी होगी। यह सेटलमेंट ब्रिटिश कानूनी इतिहास के सबसे बड़े सेटलमेंट में से एक है। राजकुमारी हया जॉर्डन के पूर्व राजा हुसैन की बेटी हैं। हाईकोर्ट के जज फिलिप मूर ने अपने फैसले में कहा कि राजकुमारी हया और उनके बच्चों को आतंकवाद या फिर अपहरण जैसे खतरों से बचाने व सुरक्षा देने के लिए खास इंतजाम होने चाहिए। ब्रिटेन में उन्हें खास सुरक्षा की जरूरत होगी।
राजकुमारी को मिलेंगे 2500 करोड़ रुपये
वकीलों के मुताबिक, शेख की ओर से दी जाने वाली रकम में से 2500 करोड़ रुपये (251.5 मिलियन पाउंड) राजकुमारी हया को एकमुश्त दिए जाएंगे। उनके दोनों बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए 2900 करोड़ रुपये सिक्योरिटी के तौर पर बैंक में रखे जाएंगे। इसके अलावा बच्चों के बड़े होने पर हर साल 112 करोड़ रुपये देने होंगे। राजकुमारी हया ने इस सेटलमेंट के लिए लगभग 14 हजार करोड़ रुपये मांगे थे।
कौन हैं राजकुमारी हया
राजकुमारी हया शेख मोहम्मद की छटवीं पत्नी हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड से राजनीति, दर्शनशास्त्र और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है। 2004 में दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से निकाह किया था। वह 2019 में अचानक दुबई छोड़कर इंग्लैंड चली गईं। इसके बाद अपने पति पर कई आरोप लगाए। राजकुमारी ने खुद को जान का खतरा भी बताया था।
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