CM Yogi UP: उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत युवा उद्यमियों को बिना ब्याज और गारंटी के 5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
उद्योग उपायुक्त विकास यादव ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आर्थिक अड़चनों से मुक्त कर स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। योजना के तहत प्रोजेक्ट की लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत टर्म लोन होगा, जिसे चार साल में चुकाना होगा।
योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आवेदक उद्योग एवं उद्यमिता विकास केंद्र कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, विशेषज्ञों की मदद से युवाओं को उनके प्रोजेक्ट को शुरू करने और उसे सफल बनाने के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है। इससे न केवल युवा स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ा सकेंगे, बल्कि प्रदेश में रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी।
आवेदन की प्रक्रिया और पात्रता शर्तें
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का आठवीं पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा, आवेदक को किसी भी बैंक से डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए और न ही उसने केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना का लाभ लिया हो। आवेदन प्रक्रिया diupmsme.upsdc.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी।
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