Sapna Choudhary : मशहूर डांसर सपना चौधरी के खिलाफ लखनऊ की एससीजेएम अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। डांस का कार्यक्रम रद्द करने और टिकट का पैसा न लौटाने के 4 साल पुराने मामले में अदालत में गैरहाजिर रहने पर यह वारंट जारी हुआ है। सपना ने 10 मई को इस मामले में आत्मसमर्पण कर अंतरिम जमानत ली थी। आठ जून को सपना की नियमित जमानत भी सशर्त मंजूर हुई थी। सोमवार को इस मामले में सुनवाई थी लेकिन सपना अदालत में मौजूद नहीं रहीं। इस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया।
मिली जानकारी के अनुसार अदालत में सपना चौधरी की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी भी नहीं दी गई जबकि अन्य अभियुक्तों की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी लगाई गई थी। बता दें कि एक मई 2019 को सपना चौधरी के खिलाफ विश्वास हनन और धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज हुआ था। इस मामले में 20 जनवरी 2019 को आयोजक जुनैद अहमद, इवाद अली, रत्नाकर उपाध्याय और अमित पांडेय के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
13 अक्टूबर 2019 को लखनऊ के स्मृति उपवन में दोपहर तीन बजे से रात 10 बजे तक सपना का प्रोग्राम था। प्रोग्राम में एंट्री के लिए प्रति व्यक्ति 300 रुपये में ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट बेचा गया था। इस प्रोग्राम को देखने के लिए हजारों लोगों ने टिकट खरीदे लेकिन रात 10 बजे तक सपना चौधरी नहीं आईं। प्रोग्राम न शुरू होने पर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया लेकिन आयोजकों ने टिकट धारकों का पैसा वापस नहीं किया। 14 अक्टूबर, 2018 को आशियाना थाने में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
2021 में भी लगा था धोखाधड़ी का आरोप
यह पहली बार नहीं है जब सपना पर धोखाधड़ी और विश्वासघात का आरोप लगाया गया है। फरवरी 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सपना चौधरी के खिलाफ धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप में मामला दर्ज किया था। सपना का मैनेजमेंट करने वाली एक सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी ने उनके और उनकी मां और भाई सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और धन की हेराफेरी के लिए शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया था।
एफआईआर में क्या कहा गया है
प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में दावा किया कि लोकप्रिय हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी ने एक कलाकार प्रबंधन समझौता तोड़ा, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि वह किसी अन्य कंपनी के साथ काम नहीं करेगी और न ही किसी अन्य कंपनी में शामिल होंगी, और न ही किसी ग्राहक के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क होगा। प्राथमिकी में कहा गया है कि सपना ने समझौते का उल्लंघन किया और अनुबंध की शर्तों के खिलाफ व्यावसायिक गतिविधियां कीं।
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