Section 144 In Lucknow: लखनऊ में 25 दिसम्बर से 10 जनवरी तक धारा-144 लागू करने का आदेश
Section 144 In Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्रिसमस और नव वर्ष के अलावा अन्य कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर प्रशासन ने शहर में 10 दिसंबर तक शहर में धारा 144 लागू कर दिया है।
अधिसूचना के मुताबिक, राजधानी में आगामी त्योहार, नववर्ष विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं और किसानों के विरोध के मद्देनजर कानून और व्यवस्था बनाए रखने और कोरोना नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए 10 जनवरी तक सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करवाया जाएगा और पांच से अधिक लोगों को बिना अनुमति जुलूस नहीं निकालने दिया जाएगा।
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