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गैंगरेप मामले में यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति समेत 3 को उम्रकैद

लखनऊ : गैंगरेप मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति (Gayatri Prajapati) को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने गायत्री समेत तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले में आशोक तिवारी और आशीष शुक्ला को भी सजा मिली है। तीनों दोषियों पर अदालत ने 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

गैंगरेप मामले में यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति समेत 3 को उम्रकैद

गौरतलब है कि पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति (Gayatri Prajapati) 18 मार्च 2017 में गिरफ्तार हुए थे। चित्रकूट की महिला व उसकी नाबालिक बेटी के साथ गैंगरेप के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया था। मामले में 7 अन्य लोग भी गिरफ्तार हुए थे। इनमें से पिछले दिनों अदालत ने 4 लोगों को दोषी न मानते हुए बरी कर दिया था। अदालत ने मामले में गायत्री प्रजापति,अशोक तिवारी और आशीष शुक्ला को दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

क्या था मामला?

18 फरवरी, 2017 को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के आदेश पर गायत्री प्रसाद प्रजापति (Gayatri Prajapati) और अन्य छह अभियुक्तों के खिलाफ गैंगरेप, जानमाल की धमकी और पॉक्सो ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पीड़िता की याचिका पर दिया था। पीड़िता ने गायत्री प्रजापति और उनके साथियों पर गैंगेरप का आरोप लगाते हुए, अपनी नाबालिग बेटी के साथ भी जबरन शारीरिक संबध बनाने का आरोप लगाया था।

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