Mukhtar Ansari: उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट वाराणसी ने एक और मामले में गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आइए जानते हैं कि अदालत ने किस मामले में अपना फैसला सुनाया है।
Mukhtar Ansari को इस मामले में हुई सजा
साल 1987 में मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर के डीएम के पास बंदूक के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। आरोप है कि उन्होंने डीएम और एसपी के फर्जी साइन से शस्त्र लाइसेंस ले लिया। इस मामले में साल 1990 में सीबीसीआईडी ने मोहम्मदाबाद थाने में मुख्तार अंसारी समेत पांच नामजद और अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
मामले की जांच के बाद साल 1997 में मुख्तार अंसारी और तत्कालीन आयुध लिपिक गौरीशंकर श्रीवास्तव के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल हुआ था, लेकिन साल 2021 में गौरीशंकर श्रीवास्तव की मौत हो गई थी। इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है।
यह भी पढ़ें…