Gorakhpur: गोरखपुर में दो पहिया वाहन चलाने वाले लोगों के एक खास नियम लागू होने जा रहा है। इस नियम का नाम ‘नो हेलमेट-नो फ्यूल’ है। यानी, पेट्रोलपंपों पर बिना हेलमेट के तेल नहीं मिलेगा। हेलमेट को अनिवार्य कर मार्ग दुर्घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए शासन स्तर पर यह कदम उठाया जा रहा है। सिख समुदाय के लोगों के लिए जो पगड़ी पहने रहते हैं, उन्हें ‘नो हेलमेट-नो फ्यूल’ व्यवस्था से बाहर रखा जाएगा।
परिवहन आयुक्त बृजेश नारायण सिंह ने आठ जनवरी, 2025 को प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर सभी शहरी क्षेत्रों में ‘नो हेलमेट-नो फ्यूल’ लागू करने के लिए निवेदन किया है। साथ ही जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित कर ‘नो हेलमेट-नो फ्यूल’ व्यवस्था लागू करने के लिए तत्काल विचार करने के लिए कहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परिवहन विभाग ने दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसे में ‘नो हेलमेट-नो फ्यूल’ व्यवस्था निर्धारित लक्ष्य को पूरा कराने में सहायक साबित होगा। साथ ही दो पहिया वाहन चालकों में हेलमेट पहनने की प्रवृत्ति बढ़ाएगा।
परिवहन आयुक्त ने जिलाधिकारियों से आग्रह किया है कि वे जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कर पायलट प्रोजेक्ट के तहत 15 दिन के अंदर इस व्यवस्था को लागू करा सकते हैं। जिससे इसके प्रभावी परिणाम मिल सकते हैं।
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