Homeन्यूज़UP Nikay Chunav: बिना OBC आरक्षण के होगा, यूपी में निकाय चुनाव

UP Nikay Chunav: बिना OBC आरक्षण के होगा, यूपी में निकाय चुनाव

UP Nikay Chunav: उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि राज्य में इस बार निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होगा। इस मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया है।

बिना ओबीसी आरक्षण के हो सकता है चुनाव

कोर्ट ने कहा कि चुनाव में ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट के आधार पर दिया जाएगा। ट्रिपल टेस्ट के बिना कोई ओबीसी आरक्षण नहीं हो सकता है। यह निर्णय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित करते हुए दिया है। जिसके बाद माना जा रहा है कि अब इसपर मुख्य फैसला सरकार और आयोग के हाथ में है।

कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार को तुरंत चुनाव कराने का निर्देश दिया है। हालांकि कोर्ट ने एससी और एसटी आरक्षक के साथ चुनाव कराने की बात कही है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ओबीसी आरक्षण वाली सभी सीटें सामान्य होंगी। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद संभावना है कि जनवरी में चुनाव हो सकता है। हालांकि अगर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है, तब ही ऐसा संभव होगा।

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