Homeउत्तर प्रदेशAzam Khan की विधानसभा सदस्यता समाप्त, रामपुर सीट रिक्त घोषित

Azam Khan की विधानसभा सदस्यता समाप्त, रामपुर सीट रिक्त घोषित

Azam Khan: पूर्व मंत्री और सपा नेता आजम खान की सदस्यता समाप्त, रामपुर विधानसभा सीट रिक्त की गई है। इस संंबंध में स्पीकर सतीश महाना ने आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद फैसला लेते हुए विधानसभा सचिवालय ने सीट रिक्त घोषित कर चुनाव आयोग को जानकारी भेजी है।

इस कारण हुई सदस्यता रद्द

सपा के दिग्गज नेता आजम खां को भड़काऊ भाषण देने के मामले में कोर्ट ने तीन साल की कैद और छह हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। हालांकि, सजा सुनाए के बाद कोर्ट ने आजम खां अपील दाखिल होने तक 25-25 हजार रुपये के दो जमानती दाखिल करने पर अंतिरम जमानत दे दी।

आजम खां के खिलाफ यह पूरा मामला

SP leader Azam Khan convicted in 2019 hate speech case

वर्ष 2019 के संसदीय चुनाव में आजम खां खुद सपा-बसपा गठबंधन से रामपुर सीट से प्रत्याशी थे। चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला मिलक कोतवाली में हुआ था। उन्होंने सात अप्रैल, 2019 को जनसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर अमर्यादित बयानबाजी की थी। तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग किया था। वर्ग विशेष से धर्म के नाम पर वोट की अपील की थी। उनके बयान का वीडियो प्रसारित हो गया था। तब उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

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