Traffic Rules: 18 साल से कम उम्र के छात्र-छात्राएं बाइक-स्कूटी से स्कूल नहीं जा पाएंगे

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Traffic Rules: उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों को कम करने के लिए राज्य बाल संरक्षण आयोग के निर्देश पर उत्‍तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय ने एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत 18 साल से कम उम्र के छात्र-छात्राएं अगर वाहन चलाते हुए पकडे जाते है तो उसके अभिभावकों को जुर्माना और सजा होगी।

ये होगी सजा

यदि कोई वाहन स्वामी 18 साल से कम उम्र के बालक या बालिकाओं को वाहन चलाने के लिए देता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा और 25 हजार के जुर्माना से दंडित होगा। यह आदेश उत्‍तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से दिए गए निर्देश के बाद जारी किया गया है।

सभी विद्यालयों को भेजा जाए नोटिस

कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने कहा कि सभी विद्यालयों को पहले नोटिस भेजा जाए। छात्र संख्या के हिसाब से वाहन अनुबंधित कराने का पर्याप्त समय दिया जाए। अभिभावकों को भी जागरूक किया जाए। विद्यालय भी अभिभावकों को इस संबंध में नोटिस भेजे कि गैर अनुबंधित वाहनों से अपने बच्चे को विद्यालय न भेजें।

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