Rampur News: हेट स्पीच मामले में आजम खान हुए दोष मुक्त

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Rampur News: यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (Azam Khan) को वर्ष 2019 के अभद्र और नफरती भाषण के मामले में बड़ी राहत मिली है। एमपी-एमएलए (सेशन कोर्ट) ने आजम खान को बरी कर दिया है।

ये वही मामला है, जिसमें एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट कोर्ट) ने आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई थी।

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आज़म खान को 27 अक्टूबर 2022 को निचली अदालत से तीन साल की सजा सुनाई गई थी। सजा सुनाए जाने के बाद कानूनन उनकी विधानसभा सदस्यता रद हो गई थी। आजम ने इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील दायर की थी। जिसपर बुधवार को फैसला सुनाते हुए रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया।

एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट का आदेश आने के बाद आजम खान पक्ष में खुशी की लहर है। बता दें कि इसी मामले में आजम खान की विधायकी गई थी। इसके बाद 5 दिसंबर को रामपुर सदर सीट पर उपचुनाव हुआ। आठ दिसंबर को मतगणना में पहली बार रामपुर सीट भाजपा के पाले में आई। भाजपा के प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने रामपुर सदर सीट पर 33 हजार से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी।

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