Up News : गौतमबुद्धनगर में प्रशासन ने लागू की धारा-144

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धारा-144

Up News : उत्तर प्रदेश के दिल्ली से सटे गौतमबुद्धनगर में प्रशासन ने दो महीने से ज्यादा के लिए धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस ने इन महीनों में आने वाले त्योहारों को देखते हुए ये फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक आज यानी 1 जुलाई से 31 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी।

जानकारी देते हुए अपर पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि जुलाई और अगस्त माह में आने वाले विभिन्न त्योहारों जैसे कि जगन्नाथ शोभायात्रा, ईद उल अजहा (बकरीद), सावन माह के अन्य त्योहार, श्रावण शिवरात्रि, मोहर्रम, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, द्रोणाचार्य मेला, गणेश चतुर्थी आदि को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लागू की गई है।

द्विवेदी ने बताया कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के धरना-प्रदर्शन आदि नहीं करेगा. कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाल सकेगा। द्विवेदी ने कहा कि धारा 144 के प्रभाव में रहने से कोई व्यक्ति लाठी-डंडा, बल्लम अथवा किसी प्रकार का घातक हथियार लेकर नहीं चल सकेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा।

जानिए कौन सा त्योहार कब

जगन्नाथ यात्राः 1 से 9 जुलाई ईद उल अजहाः 9 जुलाई श्रावण शिवरात्रिः 26 जुलाई मोहर्रमः 8 या 9 अगस्त रक्षा बंधनः 11 अगस्त स्वतंत्रता दिवसः 15 अगस्त गणेश चतुर्थीः 31 अगस्त (इनपुट- एजेंसी)

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