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Up News: योगी सरकार का आदेश, खेतों में कंटीले तार लगाने पर होगी कार्रवाई

Up News: उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को चेतावनी देते हुए एक नया नियम बनाया है। योगी सरकार ने खेतों में नुकीले तार लगाने पर बैन लगा दिया है। कोई भी किसान अब अपने खेतों में नुकीले तार, कांटेदार तार, ब्लेड वाली तार अब नहीं लगा सकेंगा।

अपर मुख्य सचिव पशुपालन डा. रजनीश दुबे ने इस आशय का शासनादेश जारी किया है। जिसमें लिखा है कि पशु क्रूरता को रोके जाने के लिए किसानों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ब्लेड वाले-कटीले तारों को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाता है। उ.प्र. गो सेवा आयोग द्वारा जुलाई 2017 में किसानों द्वारा खेतों में पशुओं के प्रवेश को रोकने के लिए प्रयोग किए जाने वाले ब्लेड वाले तारों को प्रतिबंधित करने की संस्तुति के आधार पर यह फैसला लिया गया है। किसान ब्लेड वाले-कटीले तारों की जगह साधारण तार या रस्सी का प्रयोग खेत की सुरक्षा के लिए कर सकेंगे।

सभी डीएम को आदेश जारी, कटीले तार हटवाएं

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यूपी सरकार का आदेश- इस प्रतिबंध के बाद जानवरों को खेत में घुसने से रोकने के लिए किसान साधारण रस्सी का प्रयोग करें। खेत में ब्लेड या कटीले तारों का प्रयोग करने पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत कार्रवाई की जाएगी। फसल को बचाने के लिए लगाए जाने वाले कटीले तारों की वजह से अक्सर जानवर घायल और अपंग हो जाते हैं। कई बार तो जानवरों की मौत तक हो जाती है। इस को देखते हुए सरकार सक्रिय हुई। और शासन ने अब इन कटीले तारों को खेतों में लगाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही डीएम को आदेश दिया है कि वह इनको हटवाकर सामान्य रस्सी का किसानों से प्रयोग कराएं।

सामान्य रस्सी का प्रयोग करें किसान

अपर मुख्य सचिव डा रजनीश दुबे ने डीएम को भेजे पत्र में कहा कि, पशु क्रूरता को रोकने के लिए किसानों के प्रयोग किए जा रहे कटीले व ब्लेड वाले तारों पर जिलों में पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाए। इन तारों को खेतों में किसान नहीं लगा सकेंगे। साथ ही जहां पर ये तार लगे हैं उनको हटाकर किसान सामान्य रस्सी का प्रयोग कर सकेंगे।

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