Up Nikay Chunav: उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला आया है। निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण प्रक्रिया को नहीं अपनाने को लेकर मामला कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। अब हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव को लेकर जारी होने वाली अधिसूचना पर फिलहाल 20 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट ने सरकार को 20 दिसंबर तक निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर अपना जवाब दाखिल करने का वक्त दिया है। इस मामले में यूपी सरकार पर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया को नहीं अपनाने का आरोप लगाया गया है। हाईकोर्ट अब इस पूरे मामले पर 20 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। सरकार की ओर से हाईकोर्ट में 20 दिसंबर को पक्ष रखा जाएगा। इस पूरे मामले में सरकार का पक्ष जानने के बाद ही निकाय चुनाव की घोषणा को लेकर हाईकोर्ट कोई फैसला सुनाएगा। बीते सोमवार को हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी थी।