Brij Bhushan Sharan Singh: दिल्ली की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिया है।
अदालत ने पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह पर आईपीसी की धारा 354, 354ए के तहत आरोप तय किए हैं। उन पर महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है। कोर्ट को बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मिली है।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कगा कि बृजभूषण के खिलाफ प्रत्येक पीड़ित के संबंध में धारा 354 और 354ए के तहत आरोप तय किए गए थे। हालांकि अदालत ने बृजभूषण को छठे पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया है।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिया आदेश
गौरतलब है कि महिला पहलवानों के कथित यौन शोषण मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह काफी समय से सवालों के घेरे में थे। दिल्ली के जंतर-मंतर पर कई पीड़ित पहलवानों ने उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। अब इस मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने बृजभूषण के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया. बृजभूषण के खिलाफ धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-ए (यौन उत्पीड़न) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया।
आरोप तय होने पर बृजभूषण सिंह का पहला बयान
बृजभूषण सिंह मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा, ‘प्रथम दृष्टया कोर्ट ने आज आरोप तय कर दिए हैं. एक मामले को छोड़कर बाकी मामलों में आरोप तय कर दिए हैं। मैं फैसले का स्वागत करता हूं। अब मेरे लिए रास्ते खुल गए हैं। जब चार्ज पर आप अपनी बात रखते हैं, तो कोई सबूत, कोई गवाह अलग से नहीं रख सकते। जो पुलिस ने चार्ज में लगाया है, उसी के इर्द-गिर्द आपको रहना पड़ता है। और न्यायपालिका के निर्णय का स्वागत है, ऑप्शन खुले हैं। इस प्रकरण का सामना किया जाएगा।’
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