HukkaBarBan: उत्तर प्रदेश में हुक्का बार के संचालन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने प्रदेश में हुक्का बार चलाने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही रेस्टोरेंट की आड़ में बनाए गए स्मोकिंग एरिया में हुक्का परोसने पर भी पाबंदी लगा दी गई है।
मामला लखनऊ पुलिस की ओर से बिना लाइसेंस संचालित किए जा रहे हुक्का बार के खिलाफ की गई कार्रवाई से जुड़ा था। पुलिस की कार्रवाई के बाद करीब 80 हुक्का बार संचालकों ने हाईकोर्ट का रुख किया और कार्रवाई को चुनौती देते हुए अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की थीं।
80 याचिकाओं पर हुई सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इन सभी 80 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की ओर से हुक्का बार के संचालन और पुलिस की कार्रवाई को लेकर दलीलें पेश की गईं। हालांकि, कोर्ट ने संचालकों की दलीलों को स्वीकार नहीं किया और उनकी याचिकाएं खारिज कर दीं।
कोर्ट के इस फैसले के बाद लखनऊ पुलिस की ओर से बिना लाइसेंस चल रहे हुक्का बार के खिलाफ की गई कार्रवाई की शक्तियां बरकरार रहेंगी।
रेस्टोरेंट के नाम पर भी नहीं चलेगा हुक्का
फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि केवल हुक्का बार के नाम से संचालित प्रतिष्ठानों पर ही पाबंदी नहीं होगी, बल्कि रेस्टोरेंट में बनाए गए अलग स्मोकिंग एरिया में हुक्का परोसने की व्यवस्था पर भी रोक रहेगी।
इसका मतलब है कि रेस्टोरेंट संचालक स्मोकिंग जोन या किसी अलग हिस्से का हवाला देकर हुक्का परोसने की व्यवस्था नहीं कर सकेंगे।
पुलिस कार्रवाई का रास्ता साफ
हाईकोर्ट के फैसले से बिना लाइसेंस संचालित हो रहे हुक्का बार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को कानूनी आधार मिला है। अब ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई जारी रह सकती है।
फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में हुक्का बार के संचालन और रेस्टोरेंट में हुक्का परोसने को लेकर स्थिति पहले की तुलना में और स्पष्ट हो गई है।
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