Arvind Kejriwal News: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। उन्हें दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।
अरविंद केजरीवाल की रिहाई से पहले बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर जमा हो गए थे। केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और बेटी भी वहां मौजूद रहीं। आप कार्यकर्ताओं ने तिहाड़ जेल के बाहर जश्न मनाते हुए मिठाइयां भी बांटीं।
इन शर्तों के साथ मिली जमानत
जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा कि इस दौरान केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे।
शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाते हुए कहा कि वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे या मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी। पीठ ने आदेश दिया कि वह वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
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